लोक मित्र केंद्र हिमाचल सरकार द्वारा निर्धारित दरों से ही ले शुल्क – सोनू गोयल

उपमंडल अधिकारी बंगाणा सोनू गोयल ने लोक मित्र केंद्रों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आम जनमानस को सुविधा प्रदान के लिए लोक मित्र केंद्र स्थापित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके दरवाजे पर ‘शासन में सूचना प्रौद्योगिकी’का उपयोग प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है तथा सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क दर भी स्वीकृत की गई है। उन्होंने लोक मित्र केंद्रों को सरकार द्वारा निर्धारित की गई शुल्क दर की सूची लोक मित्र केंद्र में लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि अगर कोई लोक मित्र केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क दर से अधिक शुल्क दर लेता है तो कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत उपमंडल अधिकारी से कर सकता है। उस लोक मित्र केंद्र के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। 

*ये हैं विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क की निर्धारित*

 

प्रदेश सरकार की अधिसूचना के मुताबिक  राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलों के सशक्तिकरण विभाग, और अन्य सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। संशोधित शुल्क में सरकारी प्रोसेसिंग फीस और एलएमके सेवा शुल्क दोनों शामिल हैं, जिससे पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित होती है।

 

राजस्व विभाग की सेवाएं:

 

• कृषक, बोनाफाइड हिमाचली, जाति (एससी/एसटी), चरित्र, आय, और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र जैसे प्रमाणपत्रों के लिए अब ₹55 का कुल शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसमें सरकारी प्रोसेसिंग फीस और एलएमके शुल्क शामिल हैं।

 

• पुलिस सत्यापन सेवाओं के लिए अतिरिक्त ₹50 का शुल्क लगेगा।

 

• अन्य विभागों के प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन:

 

• बेटी है अनमोल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, और विधवा पुनर्विवाह योजना जैसी महिला और बाल विकास योजनाओं के लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा, केवल ₹25 का एलएमके शुल्क लगेगा।

 

• वरिष्ठ नागरिक आईडी, विकलांगता आईडी, और बीपीएल प्रमाणपत्र के लिए ₹45 का कुल शुल्क (एलएमके शुल्क सहित) लगेगा।

 

• कृषि और बागवानी सेवाएं:

 

• मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, बागवानी उपकरणों के लिए सब्सिडी, आदि योजनाओं के अंतर्गत सेवाओं के लिए ₹25 का शुल्क लिया जाएगा, साथ ही अधिसूचित सरकारी शुल्क लागू होगा

हिम कुक्कुट पालन योजना और कृषक बकरी पालन योजना जैसी सेवाओं के लिए ₹25 का शुल्क लगेगा, साथ ही अधिसूचित सरकारी शुल्क लागू होगा।

स्कैनिंग, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट और रंगीन प्रिंट के लिए भी संशोधित शुल्क जारी किया गया है। स्कैनिंग सेवाओं के लिए ₹5 प्रति पृष्ठ, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट के लिए ₹5 प्रति पृष्ठ, और रंगीन प्रिंट के लिए ₹15 प्रति पृष्ठ शुल्क निर्धारित किया गया है।

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