कर्नल सोफिया कुरैशी के बयान पर हाईकोर्ट ने मंत्री पर कुछ घंटे में एफआईआर का आदेश

मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ चार घंटे के भीतर एफआईआर  दर्ज की जाए। यह आदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अतुल श्री धरन कर रहे हैं, ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को दिया है।

दरअसल, विजय शाह ने हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने बिना नाम लिए कहा था, “हमने उनकी बहन भेजकर उनकी ऐसी-तैसी करवाई।” यह बयान पाकिस्तानी आतंकियों के संदर्भ में दिया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बयान वायरल होने के बाद लोगों में भारी रोष देखने को मिला।

हाईकोर्ट ने इस बयान को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान  लिया और इसे सम्मानित महिला अधिकारी का अपमान बताते हुए सरकार से जवाब मांगा। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी स्थिति में एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। इस सिलसिले में कोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं।

कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं, जिन्होंने एक संयुक्त सैन्य दल का नेतृत्व किया है और देश-विदेश में उनका योगदान सराहा गया है। ऐसे में एक मंत्री द्वारा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न केवल स्त्री सम्मान के विरुद्ध है, बल्कि सेना के प्रति अनादर भी माना गया।

 अब ये देखना होगा कि क्या विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई होती है या सरकार इस आदेश के खिलाफ अपील का रास्ता अपनाती है।

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