हमीरपुर में नशीली दवाओं के मामले में तीन आरोपी दोषसिद्ध, सजा सुनाई गई

हमीरपुर के सत्र न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी ने नशीली दवाओं के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। आरोपी अनिल कुमार (पोहलू दा घाट निवासी), करतार सिंह उर्फ तारू (भाम्बला निवासी) और अजय कुमार (बाही निवासी) को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट की धारा 21(बी) के तहत 2 साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना तथा धारा 29 के तहत 6 महीने की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर आरोपियों को धारा 21(बी) के तहत 2 महीने और धारा 29 के तहत 15 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

 

यह मामला 8 जुलाई 2022 की रात करीब 2:20 बजे का है, जब पुलिस पट्टा चौक पर गश्त लगा रही थी। इस दौरान भोटा से आ रही कार (HP56-4004) को रोका गया। कार में बैठे तीनों आरोपियों की तलाशी लेने पर डैशबोर्ड से 6 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। मामले में पुलिस ने 18 गवाह पेश किए, जबकि अभियोजन पक्ष का नेतृत्व जिला अटॉर्नी श्री संदीप अग्निहोत्री ने किया। न्यायालय के इस फैसले को नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रहे सख्त अभियान की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

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