दीपावली पर पटाखों की बिक्री मंडी शहर में केवल छोटा पड्डल में होगी जिले के सभी भीड़भाड़ वाले बाजारों में बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, उपायुक्त ने सभी एसडीएम को दी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश

उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि दीपावली पर्व के दौरान मंडी शहर और जिले के अन्य भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखों की बिक्री और भंडारण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मंडी शहर में पटाखों की बिक्री केवल छोटा पड्डल मैदान में ही की जा सकेगी और इसके लिए वैध लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

उपायुक्त ने सभी उपमण्डल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखों के भंडारण और बिक्री पर रोक सुनिश्चित करें तथा आवश्यक कार्यवाही समय पर करें, ताकि दीपावली पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न रहे।

 

उन्होंने बताया कि मंडी शहर का बाजार अत्यधिक भीड़भाड़ वाला है और दीपावली के दिनों में पूर्व में पटाखों की दुकानों में आगजनी की घटनाएं घट चुकी हैं। जनजीवन, संपत्ति और सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिगत इस वर्ष पटाखों की बिक्री केवल छोटा पड्डल तक सीमित की गई है।

 

उपायुक्त ने एसडीएम सदर को निर्देश दिए हैं कि छोटा पड्डल में अस्थायी दुकानों की स्थापना का कार्य समय पर पूरा किया जाए। इन दुकानों के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे और इस संपूर्ण व्यवस्था का संचालन डीएसपी सदर, नगर निगम मंडी, अग्निशमन अधिकारी तथा जिला खेल अधिकारी के समन्वय से किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि छोटा पड्डल की नीलामी से प्राप्त राशि जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाई जाएगी, ताकि इसे खेल गतिविधियों और विकासात्मक कार्यों में उपयोग किया जा सके